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रिपोर्ट: अमित पवार, प्रधान संपादक
बिलासपुर: नगर पालिक निगम बिलासपुर ने लिंगियाडीह क्षेत्र में बिना अनुमति के किए जा रहे अवैध निर्माण के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम के भवन अधिकारी ने मोहन कश्यप (पिता सुखराम कश्यप) को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, यह विवादित भूमि मौजा ग्राम-लिंगियाडीह में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 85/1, 91/1/ज, 92/1 और 98/7 पर निर्माण कार्य चल रहा था। शिकायतकर्ता श्रीमती रितु कश्यप ने आरोप लगाया है कि न्यायालय में बटवारे का प्रकरण (प्रकरण क्रमांक-144/2021) लंबित होने और स्थगन आदेश के बावजूद, उक्त भूमि पर बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है।
निगम की कार्रवाई
नगर निगम ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी नोटिस के जवाब में किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज, जैसे भवन अनुज्ञा, स्वीकृत मानचित्र की प्रति, डायवर्सन या संपत्ति कर रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है। निगम ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया और नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। अब निगम की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
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