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रिपोर्ट: अमित पवार, प्रधान संपादक खबर ताजा न्यूज
बिलासपुर। नगर पालिक निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक मोहल्ला समिति नियम 2005 के तहत, बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत मोहल्ला समितियों के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। प्रभारी कलेक्टर प्रकाश कुमार सर्व द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

जिले के प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश
इन समितियों के गठन का अनुमोदन छत्तीसगढ़ शासन के प्रभारी मंत्री एवं जिला योजना समिति, बिलासपुर के अध्यक्ष द्वारा किया गया है। इसके बाद ही प्रशासन ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए विभिन्न वार्डों (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69) के लिए पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची जारी कर दी है।
महापौर होंगे संरक्षक, पार्षद निभाएंगे अध्यक्ष की भूमिका
प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, नगर पालिक निगम के महापौर इन नवगठित मोहल्ला समितियों के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वहीं, संबंधित वार्ड के निर्वाचित पार्षद ही मोहल्ला समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन समितियों का कार्यकाल नगर पालिक निगम की वर्तमान निर्वाचित परिषद के कार्यकाल के अनुरूप ही निर्धारित किया गया है।

बैंक खाते और सचिव की व्यवस्था
प्रभारी कलेक्टर ने नगर पालिक निगम के आयुक्त को आदेश का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत नियम-2005 के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्येक मोहल्ला समिति का एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा। साथ ही, समितियों के सुचारू संचालन के लिए सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर शक्तियों के विकेंद्रीकरण के साथ ही जनसमस्याओं के निवारण में तेजी आने की प्रबल उम्मीद है।
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